अंगद के पांव

उपासना स्थलों पर दावेदारी से बढ़ते विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुनाया है। वह 1991 उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रहा है।

इसी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने दो आदेश दिए। पहला कि केंद्र सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करे और उसे वेबसाइट पर डाले। जिससे उसे कोई भी डाउनलोड कर सके।

दूसरा कि मुस्लिम पक्ष को हस्तक्षेप की अनुमति होगी। यह कार्य पूरा हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इस दौरान जब तक इस पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को निर्देश दे दिया है कि वे उपासना स्थल के किसी भी मामले में कोई निर्णय नहीं सुनाएंगे।

इस समय एक दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले अलग-अलग अदालतों में हैं। विवाद को विधिसम्मत हल करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से मदद मिलेगी।

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